Action has been initiated against the dealers under the GST Act
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Chandigarh: डीलरों के खिलाफ जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू

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Action has been initiated against the dealers under the GST Act

Action has been initiated against the dealers under the GST Act- आबकारी और कराधान विभाग चंडीगढ़ ने औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1 व फेज 2 में स्थित दो फर्मों का निरीक्षण 14 मार्च और 17 मार्च को किया। निरीक्षण में यह पाया गया कि करदाताओं ने सरकार को अपनी कर देनदारियों का ठीक से भुगतान नहीं किया। इसलिए अनुमति लेकर निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दोनों ही मामलों में फिजिकल स्टॉक में भारी अंतर देखा गया और डीलरों के खिलाफ जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विभाग ने तुरंत ही कर सहित ब्याज और जुर्माने के रूप में 22.80 लाख रुपये और दोनों मामलों में कर, ब्याज व जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बताया गया कि विभाग करदाताओं के रिटर्न का लगातार विश्लेषण कर रहा है ताकि सरकारी राजस्व को किसी तरह का  नुकसान न हो और राजस्व को सुरक्षित करने के लिए भविष्य में भी इस तरह के अनुसंधान आधारित निरीक्षण किए जा सकें।

 

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